मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना
- प्रदेश में स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की संख्या में वृद्धि एवं नस्ल सुधार।
- यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है।
- योजनान्तर्गत गिर, साहीवाल, हरियाणा एवं थारपारकर नस्ल की 02 गाय की इकाई की लागत ₹2 लाख का अधिकतम 40 प्रतिशत, अधिकतम ₹80000/- अनुदान देय है।
- योजना के 50 प्रतिशत लाभार्थी महिलाओं हेतु आरक्षित।
- क्रय की जाने वाली गाय प्रथम अथवा द्वितीय ब्यात की होगी।
- एक पशुपालक को केवल एक इकाई (2 गाय)।
- पशु बीमा एवं गाय की पहचान हेतु ईयर टेगिंग कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आवेदन हेतु विज्ञापन सम्पूर्ण प्रदेश में (1 माह का समय देते हुए) किया जाएगा ।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
- दुग्ध उत्पादक/पशुपालक के पास पशुओं के रखने हेतु स्थल उपलब्ध हो।
- पशुपालक के पास पहले से 02 गाय से अधिक गिर, साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर अथवा संकर प्रजाति की एफ-1 न हो।
- आवेदन ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप पर किये जायेगें परन्तु जब तक नन्द बाबा दुग्ध मिशन का पोर्टल ऑनलाईन नहीं होता है तब तक पशुपालकों द्वारा आवेदन पत्र ऑफलाईन मोड में सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अथवा उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सीधे जमा किये जायेंगे।
- लाभार्थी का चयन ई-लॉटरी के माध्यम किया जायेगा।
- लाभार्थी द्वारा गाय क्रय के उपरान्त अधिकतम 01 माह में अनुदान हेतु आवेदन किया जायेगा।
- अनुदान की धनराशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अवमुक्त किया जायेगा।
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