मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना
- उच्च गुणवत्ता एवं उत्पादकता वाली स्वदेशी नस्ल की गायों को पालने हेतु प्रोत्साहन।
- गिर, साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा एवं गंगातीरी गाय हेतु निर्धारित प्रतिदिन की दूध उत्पादकता के मानक अनुसार ₹10000/- अथवा ₹15000/- का प्रोत्साहन धनराशि देय है।
- यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है।
- योजना में गाय के प्रथम, द्वितीय एवं तृृतीय ब्यात के लिए उसके जीवनकाल में एक बार तथा पशुपालक को अधिकतम 02 गायों के लिए प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
- यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थी परक है अतः किसी भी समूह/फर्म/संगठन को योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- आवेदन पत्र का प्रेषण गाय की ब्यॉत अवधि की तिथि से 45 दिन के अन्दर करना होगा।
- आवेदन ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप पर किये जायेगें परन्तु पोर्टल ऑनलाईन होने तक पशुपालकों द्वारा आवेदन ऑफलाईन मोड में सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।
- प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अवमुक्त किया जायेगा।
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